नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर दिया जिसमें जैन की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिन के दौरान, न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि कार्यवाही के दौरान न तो जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत के समक्ष मौजूद था।
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद, अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने एजेंसी की याचिका पर दलीलें सुनीं और राजनेता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले हफ्ते शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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